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Rozaana news24

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GSTN Under PMLA : सरकार ने जीएसटी में चोरी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है.

Byrozaananews24.com

Jul 11, 2023

GSTN Under PMLA: सरकार ने जीएसटी में चोरी को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. अब सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेट टैक्स नेटवर्क (GSTN) को पीएमएलए के तहत लाने का फैसला किया है, जिसके लिए अधिसूचना जारी की गई है. इसका मतलब है कि अब जीएसटी से जुड़े मामलों में ईडी सीधा दखल दे सकेगी.

सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, जीएसटी नेटवर्क का डाटा की पूरी सूचना ईडी को दी जाएगी. अधिसूचना पीएमएलए की धारा 66(1)(iii) के तहत ईडी और जीएसटीएन के बीच जानकारी साझा करने के संबंध में है.

PMLA क्‍या है 

मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून को तैयार किया गया था. इसके तहत सरकार गैरकानूनी तरीके से कमाए गए संपत्तियों को जब्‍त करने का अधिकारी रखती है. साल 2002 में इस कानून को पारित किया गया था. हालांकि धन शोधन निवारण अधिनियम या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) को 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया.

पीएमएलए को क्‍यों लाया गया ?

पीएमएलए को आतंकी फंडिंग और नशे के पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए लाया गया था. मनीकंट्रोल के मुताबिक,  जीएसटीएन के तहत बहुत संवेदनशील जानकारी होती है, जिसके तहत जांच में सहायता हो सकती है. एक्‍सपर्ट ने कहा कि ईटी को इससे जांच में ज्‍यादा मदद मिल सकेगी. अधिसूचना अब जीएसटीएन और ईडी दोनों के बीच जानकारी या अन्‍य चीजों को शेयर करने की सुविधा देगी.

टैक्‍सपेयर की संख्‍या ?

जीएसटी को लागू किए 6 साल हो चुका है. इस दौरान 2017 से बढ़कर टैक्‍सपेयर की संख्‍या दोगुनी हुई है और अभी करीब 1.4 करोड़ टैक्‍सपेयर्स हैं. वहीं एवरेज मंथली राजस्‍व भी 2017-18 में लगभग 90,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपये हो चुका है.

GST नंबर कैसे प्राप्त करें?
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई ?

GST registration के लिए ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल (gst.gov.in) पर जाएं. फिर टैक्सपेयर्स टैब के तहत ‘रजिस्टर नाउ’ ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनें. फिर जरुरी डिटेल फिल करें जैसे व्यवसाय का नाम, पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर.
जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं?
जीएसटी चार प्रकार के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। प्रत्येक प्रकार में खरीदार के अंत में लागू विभिन्न कराधान दरें होती हैं। 
जीएसटी का पूरा नाम क्या है?
 GST की फुल फॉर्म Goods and Services Tax होती है। जीएसटी का मतलब है – गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरल शब्दों में कहें तो जीएसटी सम्पूर्ण देश के लिए अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक जैसा बाजार बनाएगा। सम्पूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी।
GST में कितना अंक होता है?

यह 15 अंकों का होता है, जिसमें उस व्यक्ति या संस्थान का PAN नंबर भी शामिल होता है। सामान्य बोलचाल में इसे GST नंबर भी कहते हैं। GSTIN नंबर, ऐसे कारोबारियों/ लोगों या संस्थाओं को जारी होता है, जोकि भारत में सरकार को टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार हैं।

18 पर्सेंट जीएसटी कैसे निकाले?
जीएसटी गणना फॉर्मूला
  1. के जीएसटी लागू = (उत्पाद x% जीएसटी दर की मूल लागत) राशि / 100.
  2. नेट कीमत = अच्छा + जीएसटी लागू राशि की लागत।
जीएसटी की 5 दरें क्या हैं?

भारत में, लगभग 500+ सेवाएं और 1300 से अधिक उत्पाद 4 प्रमुख जीएसटी स्लैब के अंतर्गत आते हैं। इनमें 5%, 12%, 18% और 28% की दरें शामिल हैं। जीएसटी परिषद समय-समय पर प्रत्येक स्लैब दर के तहत वस्तुओं को उद्योग की मांग और बाजार के रुझान के अनुसार समायोजित करने के लिए संशोधित करती है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (GST Registration Documents)

जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजइस प्रकार है-

  • डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र |
  • मालिक/भागीदारों/निदेशकों की आधार कार्ड प्रति |
  • मालिक/भागीदारों/निदेशकों का पासपोर्ट आकार का फोटो |
  • व्यवसाय इकाई की पैन कार्ड प्रति |
  • नवीनतम बिजली बिल / भुगतान किए गए किसी कर का बिल / नगर खाता प्रति;
  • यदि स्थान किराए पर लिया गया है, तो किराए के समझौते की आवश्यकता होगी, अन्यथा सहमति पत्र पर्याप्त है|
  • बैंक विवरण/कैंसिल चेक/पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी |
  • संस्था को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन- आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन / एलएलपी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जैसा लागू हो, के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहिए।

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